राजस्व निरीक्षक के 1308 अस्थायी पदों का सृजन, अखिलेश मंत्रिपरिषद ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल काॅलेजों में कार्यरत संकाय सदस्यों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त करने का फैसला भी किया है। 

ज्ञातव्य है कि एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार राजकीय मेडिकल काॅलेजों में चिकित्सा शिक्षकों/वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों की निरंतर हो रही कमी के कारण चिकित्सा शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का तत्काल समाधान किए जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल काॅलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष निर्धारित है, जबकि राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में चिकित्सा शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष निर्धारित है। 

उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के रूप मंे परिवर्तित करने निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के रूप मंे परिवर्तित करने हेतु उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा विधेयक-2015 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। इस विश्वविद्यालय को किसी राजकीय या निजी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/पैरामेडिकल/नर्सिंग महाविद्यालय/फार्मेसी महाविद्यालय को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

वर्तमान उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई की समस्त परिसम्पत्तियां, आस्तियां एवं अधिकार तथा कार्मिक नवस्थापित विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से युक्त उत्कृष्ट कोटि की चिकित्सा सुविधा प्रदेश की जनता को मिलेगी। साथ ही, सुपर स्पेशियलिटी से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सा विभागों की स्थापना भी सम्भव हो सकेगी। 

जनपद फर्रूखाबाद में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने जनपद फर्रूखाबाद में वस्त्र छपाई उद्योग के विकास के लिए टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस भूभाग को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा समाज कल्याण विभाग से, जिलाधिकारी फर्रूखाबाद द्वारा निर्धारित सर्किल रेट अथवा प्रचलित बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर प्राप्त कर किया जायेगा तथा उक्त निगम द्वारा टेक्सटाइल पार्क के उपयोग हेतु इस भूभाग को अपनी सुसंगत शर्ताें के अनुसार मेसर्स फर्रूखाबाद टेक्सटाइल पार्क प्रा0 लि0, 4/15, चैक, रेलवे रोड, फर्रूखाबाद (एस0पी0वी0) को उपलब्ध कराया जायेगा। 

राजस्व निरीक्षक के 1308 अस्थायी पदों को सृजित करते हुए संवर्ग को पुनर्गठित करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग में लेखपाल के 900 तथा संग्रह अमीन के 408 कुल 1308 पदों को समाप्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के 1308 अस्थायी पदों को वेतन बैण्ड-1, 5200-20,200 रुपये तथा ग्रेड-पे 2800 में सृजित करते हुए संवर्ग को पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षकों के 1308 अस्थायी पदों के सृजन पर लगभग 11.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय भार आयेगा। 

जिन जनपदों में लेखपालों एवं संग्रह अमीनों के जितने पद समाप्त होंगे, जिलाधिकारी द्वारा लेखपाल एवं संग्रह अमीन के जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्य क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया जायेगा। इससे लेखपाल एवं संग्रह अमीन के पदों से सम्बन्धित कार्य/सेवाहितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि लेखपालों के राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के अवसर बढ़ जायेंगे। 

हरदोई में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 6.6097 हे0 भूमि उच्च शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने हरदोई में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र (शोध) की 6.6097 हेक्टेयर भूमि का हस्तानान्तरण उच्च शिक्षा विभाग को निःशुल्क किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राजकीय कृषि महाविद्यालय के जनपद हरदोई में स्थापित होने से प्रदेश में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रदेश में नवीन तकनीक से बीजोत्पादन/खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। जनपद हरदोई एवं आस-पास के क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूर जनपदों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के युवकों को रोजगार के साधन भी प्राप्त होंगे। 

गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनस्र्थापना परियोजना की पुनरीक्षित लागत 27730.173 लाख रु0 के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनस्र्थापना की पुनः पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत 27730.173 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

इस परियोजना के अन्तर्गत प्राविधानित कार्य किये जाने के उपरान्त कि0मी0 18.90 पर मुख्य नहर की संवाहक क्षमता 15,800 क्यूसेक हो जायेगी, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को वर्तमान डिस्चार्ज से 1300 क्यूसेक पानी अधिक मिलेगा। साथ ही, बिहार सरकार को कि0मी0 131.400 पर 4500 क्यूसेक अतिरिक्त डिस्चार्ज मिल सकेगा। 

उटारी बांध परियोजना की 21004.36 लाख रु0 की पुनरीक्षित लागत स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद ललितपुर में उटारी बांध की पुनः पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत 21004.36 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी है। 

इस बांध का सी0सी0ए0 1992 हेक्टेयर है। रबी हेतु 1800 हेक्टेयर भूमि में और खरीफ हेतु 600 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस बांध से 10 गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। यह बांध उटारी नदी (सजनम नदी की शाखा) पर ललितपुर शहर से 32 कि0मी0 दूर ग्राम सूरीकला, तहसील महरौनी के समीप स्थित है। 

उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015 पर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन एवं उससे सम्बन्धित प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015’ पर सर्वसम्बन्धित की आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये जाने की शर्त के अधीन पूर्व प्रकाशित किये जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 

इसके तहत राज्य सरकार अधिनियम की धारा-16 की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। यह आयोग अध्यक्ष, 05 अन्य सदस्य तथा सदस्य सचिव से मिलकर गठित होगा। नियमावली के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्यपाल द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में खाद्य एवं रसद विभाग के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री का नामिती सदस्य के रूप में, प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य एवं रसद विभाग सदस्य के रूप में, विधि विभाग के प्रमुख सचिव-सदस्य के रूप में और सदस्य-सचिव के रूप में खाद्य आयुक्त होंगे। समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए नियमावली का पूर्व प्रकाशन किया जायेगा। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों का विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट मंे प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित नियमावली पर आपत्तियां/सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन खाद्य एवं रसद अनुभाग-6, लखनऊ को लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे।