लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई से लागू लॉकडाउन-4 के दौरान तमाम गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन-4 31 मई तक लागू रहेगा। सामान्य बाजार खोलने से लेकर औद्योगिक गतिविधियों और शादियों तक की अनुमति दी गई है। हालांकि कई शर्तों के साथ ही उनकी अनुमति है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत है। हालांकि, रात में प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक वाहनों को अनुमति नहीं होगी लेकिन आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन की श्रेणियां बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन चिन्हित होंगे।
नर्सिंग होम को इमरजेंसी व जरूरी आपरेशन की अनुमति
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अनुमति उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद मिलेगी।
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