चंडीगढ़ः पंजाब में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रात के कर्फ्यू का पूरे राज्य में विस्तार करने की घोषणा की और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश दिया।

राजनीतिक आयोजनों पर रोक
अमरिंदर सिंह ने कहा कि राजनीतिक आयोजनों पर रोक का जो भी उल्लंघन करेगा, भले ही वह नेता ही क्यों न हो, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अब सभी 22 जिलों में लागू रहेगा। इसे अभी तक 12 जिलों में ही लगाया लगाया था।

कार्यालयों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य
नयी पाबंदियों के तहत बंद जगह में अंतिम संस्कार या शादियों में बस 50 तथा खुली जगह में ऐसे अवसरों में बस 100 अतिथियों की अनुमति होगी। एक सरकारी बयान के अनुसार कार्यालयों में सभी कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बयान में नयी पाबंदियों का ब्योरा है जिन्हें राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया है।

पाबंदियां 30 अप्रैल तक
नयी पाबंदियों और पुरानी पाबंदियां 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेंगी। पुरानी पाबंदियों के तहत विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे। नयी पाबंदियों के तहत मॉलों मे दुकानदारों को कुछ राहत दी गयी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक समय पर एक दुकान में अधिकतम 10 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी है, पहले एक समय पर पूरे मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने की मनाही थी।