लखनऊ: इलाहबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया| चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया। डॉ कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ भाषण के बाद हिरासत में लिया गया था।

AMU में दिया था भाषण
डॉक्टर कफील खान ने सीएए के विरोध के दौरान 13 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर एक भाषण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस भाषण को भड़काऊ मानकर उनपर रासुका लगाया गया था।

मुंबई से हुए थे गिरफ्तार
डॉक्टर कफील को अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस थाना में दर्ज मामले में 29 जनवरी को मुंबई हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। इसी साल 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे लेकिन उनकी रिहाई से पहले उन पर NSA लगा दिया गया। ऐसे में वो जेल से बाहर नहीं आ सके।

कोर्ट ने भाषण पर यह कहा
कोर्ट ने हालांकि उनकी रिहाई के आदेश देते हुए कहा, ‘पूरे भाषण को पढ़ने के बाद पहली दृष्टि में ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह की हिंसा को भड़काने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने उनके भाषण की असल मकसद को दरकिनार कर कुछ चुनिंदा बातों और कहावतों पर गौर किया।’