एंटी टेरर कोर्ट ने कोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी


टीम इंस्टेंटखबर
पाकिस्तान के लाहौर स्थित एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को शुक्रवार को 31 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के केस में यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति को जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसा, हाफिज सईद ने कथित तौर पर बनाई गई एक मस्जिद और मदरसे को भी कब्जे में लेने के लिए कहा गया है।

हाफिज सईद 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा का प्रमुख है। साल 2022 में भी उन्हें आतंकी वित्तपोषण के कई मामलों में से एक में साढ़े 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उस समय लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने हाफिज सईद पर 2 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

हाफिज सईद, एक संयुक्त राष्ट्र-नामित आतंकवादी, जिस पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमरीकी डालर का इनाम रखा है, को साल जुलाई 2019 को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में उन्हें आतंकवाद विरोधी अदालत ने 11 साल जेल की सजा सुनाई थी।