लखनऊ, कानपूर नगर, वाराणसी और प्रयागराज के जिलाधिकारियों को जारी किये गए निर्देश
लखनऊ: नाइट कर्फ्यू के बाद कोरोना को कंट्रोल करने के उपायों के अंतर्गत योगी सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के ऑफिसों में 30 अप्रैल तक सिर्फ पचास फीसद कर्मचारियों से कार्य लिया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में राजधानी लखनऊ, कानपूर नगर, वाराणसी और प्रयागराज के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सरकारी और निजी कार्यालयों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों की हाज़री हो और शेष कर्मचारी घर पर ही रह कर काम करें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके लिए रोटेशन प्रणाली को अपनाया जाय.
गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 9587 मरीज़ मिले हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है.
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