टीम इंस्टेंटखबर
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने शनिवार को कहा गया है कि किसी भी महिला कर्मी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.
आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए. इस ऐलान के बाद अब महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म हो गई है. नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा. योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं.
अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने कहा कि लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं. उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी. अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिया गया है.
आपको बता दें, यूपी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर, कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्त्रां में काम करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी. ज्यादातर इन संस्थाओं में नाइट ड्यूटी का रोस्टर बना रहता है जिसमें महिलाओं को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
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