नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को एक और महीना का समय दिया। भारतीय सेना में महिलाओं को स्‍थायी कमीशन देने और कमांड पोस्‍ट में उनकी तैनाती के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

केंद्र ने माँगा था छह महीने का समय
जस्टिस डी वाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र को कोर्ट के फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। कोर्ट का यह निर्देश केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिसमें कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का हवाला देते हुए फैसले को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा गया था। केंद्र ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर निर्णय अंतिम चरण में है और केवल औपचारिक आदेश जारी किए जाने बाकी हैं। केंद्र ने कहा कि अदालत के फैसले का अनुपालन पत्र और भावना से किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था यह फैसला
गौरतलब है कि 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन देने को कहा था, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। केंद्र ने इस दौरान अपने दलील में महिलाओं को कमांड पोस्ट न देने के पीछे शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक मानदंडों का हवाला दिया था।