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महिला कांस्टेबल मामले जिग्नेश मेवाणी को फंसना, असम अदालत की पुलिस को फटकार

टीम इंस्टेंटखबर
असम की एक अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक महिला कांस्टेबल पर हमले के “तत्काल बनाए गए मामले” में फंसाने की कोशिश करने के लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना की है।

मेवाणी को 25 अप्रैल को “तत्काल बनाए गए” हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के मामले में असम की एक अन्य अदालत द्वारा जमानत दी गई थी, कल उन्हें असम के बारपेटा में अदालत ने जमानत दे दी।

बारपेटा सत्र न्यायालय ने मेवाणी को जमानत देने के अपने आदेश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से राज्य में हाल ही में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

असम में भाजपा सत्ता में है और मेवाणी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट्स पर उनकी गिरफ्तारी और महिला कांस्टेबल पर बाद में कथित हमले के पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ है, जिसे अदालत ने अब “तत्काल बनाया गया मामला” करार दिया है।

सत्र अदालत ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय से यह भी कहा कि वह असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दे ताकि किसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं के क्रम को कैद किया जा सके।

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा, “हमारे मेहनत से अर्जित लोकतंत्र को पुलिस राज्य में बदलना अकल्पनीय है।” अदालत ने कहा, “अगर तत्काल मामले को सच मान लिया जाता है और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के मद्देनजर … जो नहीं है, तो हमें देश के आपराधिक न्यायशास्त्र को फिर से लिखना होगा।”

अदालत ने कहा, “एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के विपरीत, महिला ने विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी दी है … महिला की गवाही को देखते हुए आरोपी जिग्नेश मेवाणी को लंबे समय तक हिरासत में रखने, अदालत की प्रक्रिया और कानून का दुरूपयोग करने के मकसद से तत्काल मामला गढ़ा गया है।”

सत्र अदालत ने कहा, “”वर्तमान की तरह झूठी प्राथमिकी के पंजीकरण को रोकने के लिए और घटनाओं के पुलिस संस्करण को विश्वसनीयता देने के लिए…और पुलिस कर्मी ऐसे आरोपियों को गोली मारकर मारते या घायल करते हैं, जो राज्य में एक नियमित घटना बन गई है, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय शायद कुछ उपाय करके असम पुलिस को खुद में सुधार करने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है, जैसे कि प्रत्येक पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरा पहनने का निर्देश देना, किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय वाहनों में सीसीटीवी लगाना …नहीं तो हमारा राज्य एक पुलिस राज्य बन जाएगा, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता।”

रिहा होने के बाद मेवाणी ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने “एक महिला का उपयोग करके” उनके खिलाफ “मामला तैयार” करके “कायरतापूर्ण काम” किया है। मेवाणी ने कहा, “मेरी गिरफ्तारी कोई साधारण मामला नहीं था। यह पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) में राजनीतिक आकाओं के निर्देश के तहत किया गया होगा।”

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