वाशिंगटन: अमेरिका में विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रांत में तीन नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 200,000 से अधिक मतों को अमान्य करने की मांग करने वाले ट्रम्प अभियान के मुकदमे पर गुरुवार को सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया।

क्या कहा अदालत ने
अदालत ने अपने आदेश में मुकदमें पर यह कहते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया कि कैनवसरों के एक या एक से अधिक बोर्डों के दृढ़ निश्चय या विस्कॉन्सिन चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष के विचारार्थ एक या अधिक अपीलें सर्किट कोर्ट में पीड़ित उम्मीदवार द्वारा दायर की जा सकती हैं। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 फैसला सुनाया कि ट्रम्प अभियान को अपना मुकदमा निचली अदालत में ले जाना होगा।

ट्रम्प ने चुनाव परिणाम को दी थी चुनौती
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विस्कॉन्सिन में चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी और प्रांत की दो सबसे बड़ी काउंटियों में मतों की दुबारा गिनती की मांग की थी। दुबारा गिनती के बाद आए नतीजे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने दो काउंटियों में 360,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज करने की पुष्टि की गई है।