बेंगलुरु:
बेंगलुरु कोर्ट ने आज एकतरफा आदेश सुनाते हुए कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश से पहले न कांग्रेस को कोई नोटिस दी, ना ही उपस्थित किया गया. कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत एकतरफा आदेश जारी करती है. कोर्ट ने यह आदेश एमआरटी म्यूजिक की तरफ से दर्ज की गई शिकायत पर दिया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें केजीएफ चैप्टर 2 के साउंड रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया है.

कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने सीडी के जरिए ये साबित कर दिया है कि उसके ऑरिजनल म्यूजिक में कुछ मामूली बदलाव करके इसका इस्तेमाल किया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाने के लिए भी कहा है जिनमें फिल्म के म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ है.

कोर्ट ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से तीन लिंक हटाने का भी निर्देश दिया और साथ ही INC और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया. एमआरटी के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अवैध रूप से संगीत का उपयोग कर रहे थे और मेरे मुवक्किल के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का निरीक्षण और संचालन करने और आईएनसी के ट्विटर अकाउंट और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उल्लंघनकारी सामग्री को संरक्षित करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करना आवश्यक है.

कोर्ट ने इससे सहमति जतायी और कहा कि यदि आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा. बता दें, एमआरटी म्यूजिक का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया.

वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बारे में पढ़ा. हमें कोर्ट की कार्यवाही के बारे में ना तो कोई जानकारी दी गई और ना ही उपस्थित किया गया. आदेश की कोई कॉपी हमें नहीं मिली है. हम अपनी तरफ से सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं.