नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार किए गए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार रात को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत की गई है।

पुलिस ने मांगी थी रिमांड
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद को 11 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा, “पुलिस कस्टडी रिमांड देने से पहले कोर्ट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को लेकर जांच के लिए केस डायरी का बनाई जा रही है। चूंकि तकनीकी डेटा और अन्य सामग्री पर्याप्त हैं, जिन्हें सामना करने की आवश्यकता है, यह आवश्यक है कि 10 दिनों की पुलिस हिरासत रिमांड दी जाए।“ आगे उन्होंने कहा, इस केस में को समझने और आरोपी उमर खालिद की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जो अब तक कई कट्टरपंथी समूहों / संगठनों के समर्थन के साथ विरोधी सीएए / एनपीआर / एनआरसी विरोध में साजिश और भागीदारी के संबंध में सामने आया है। जिसके बाद हिरासत में पूछताछ हुई है।

24 सितंबर को फिर कोर्ट में होगी पेशी
आरोपी उमर खालिद से जांच के दौरान मिले भारी भरकम तकनीकी आंकड़ों के साथ-साथ उस सामग्री की भी मांग की गई है, जो मुझे फिट बैठता है। एक प्रभावी और उचित जांच के लिए, पुलिस रिमांड की मांग के लिए वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है। उमर खालिद को दस दिनों के लिए आरोपी बनाया जाता है।” पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के साथ हीं 24 सितंबर को कोर्ट में पेशी की जाएगी।