नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास अन्य कई केस लंबित हैं।”

सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचा था केस
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से आज सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि, “हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका कोई समुचित हल नहीं है।

आदेश मानने से योगी सरकार का इंकार
इससे पहले, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इनकार दिया है। राज्‍य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्‍योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है। यूपी सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में ‘संपूर्ण लॉकडाउन’ नहीं लगेगा।

पांच शहरों में लग्न था लॉकडाउन
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध “पूर्ण लॉकडाउन नहीं” हैं।