देशद्रोह कानून: लंबित मामलों पर फैसला करने के लिए केंद्र को मिला 24 घंटे का समय
टीम इंस्टेंटखबरबीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह फिलहाल देशद्रोह कानून पर कोई सुनवाई न करे, क्योंकि उसने इस कानून की दोबारा से समीक्षा करने का