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“धर्म संसद” में हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

टीम इंस्टेंटखबर
हरिद्वार में हुए “धर्म संसद” में अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार के लिए खुले आह्वान सहित अभद्र भाषा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने पर राज़ी हो जायेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा अदालत में उठाई गई एक याचिका का जवाब देते हुए आज कहा, “हम इस मामले की सुनवाई करेंगे।”

कपिल सिब्बल ने कहा, “हमने हरिद्वार में धर्म संसद में हुई घटनाओं पर एक जनहित याचिका दायर की है। देश के नारे सत्यमेव जयते से बदलकर सशस्त्रमेव जयते हो गए हैं।” सुप्रीम कोर्ट से पिछले महीने विवादास्पद धार्मिक सभा के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “हम इस पर गौर करेंगे। क्या जांच पहले ही नहीं हुई है।” सिब्बल ने कहा कि केवल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

17-19 दिसंबर को आयोजित धार्मिक सभा में, विभिन्न धर्मगुरुओं ने मुसलमानों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल का आह्वान करते हुए अपमानजनक भाषण दिए।

बहुत आक्रोश और निंदा के बाद, उत्तराखंड पुलिस ने पहले केवल एक व्यक्ति – वसीम रिज़वी के नाम पर प्राथमिकी दर्ज की, जिसने धर्म परिवर्तन किया और जितेंद्र त्यागी बन गए हैं। बाद में चार और नाम जोड़े गए- सागर सिद्धू महाराज, यति नरसिम्हनन्द, धर्मदास और पूजा शकुन पांडे। आयोजन एक धार्मिक नेता यती नरसिम्हनंद ने किया था, जिन पर अतीत में अपने भड़काऊ भाषणों से हिंसा भड़काने का आरोप है।

वायरल क्लिप में, प्रबोधानंद गिरि को यह कहते हुए सुना गया था: “म्यांमार की तरह, हमारी पुलिस, हमारे राजनेता, हमारी सेना और हर हिंदू को हथियार उठाना चाहिए और एक सफाई अभियान (जातीय सफाई) करना चाहिए। कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।”

बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा, “मैंने जो कहा है, उससे मैं शर्मिंदा नहीं हूं। मैं पुलिस से नहीं डरता। मैं अपने बयान पर कायम हूं।” विवादास्पद एक अन्य वीडियो में पूजा शकुन पांडे उर्फ “साध्वी अन्नपूर्णा” को हथियारों का आह्वान करते हुए और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आग्रह करते हुए दिखाया गया है।

उन्होंने कहा, “अगर आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें हमें 100 सैनिकों की जरूरत है जो इसे जीतने के लिए 20 लाख को मार सकें।”

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