सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा-सारी सीमाएं लांघी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में संचालित शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आलोचना की और कहा कि वह “सारी सीमाएं” लांघ रहा है और शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि ईडी एक सरकारी निकाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके संविधान का उल्लंघन कर रहा है।
शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस भी जारी किया, जिसने टीएएसएमएसी में कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।
“आपका ईडी सारी सीमाएं लांघ रहा है,” सीजेआई गवई ने टिप्पणी की।
कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा कि मुख्य अपराध क्या था। पीठ ने कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय संघीय अवधारणा (शासन की) का उल्लंघन कर रहा है।’’