दिल्ली:
जब अपराध एक ही तरह का हो तो सजा भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो सवाल उठता है. आपको बता दें कि झांसी ललितपुर हाईवे पर सड़क जाम करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा के सदर विधायक रवि शर्मा समेत 40 लोगों को दोषी करार दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कन्हैया लाल ने उसे एक माह के कारावास व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सदर विधायक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 जून 2006 को राजपूत ढाबा संचालक रिंकू राजपूत का अपहरण प्रेम नगर बिजौली चौकी के अंतर्गत हुआ था. बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी। विधायक रवि शर्मा व अन्य ने रिंकू की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर झांसी-ललितपुर मार्ग जाम कर दिया. इस मामले में प्रेम नगर पुलिस ने 75 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 16 साल से इस केस की सुनवाई चल रही थी.

बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले में 29 जनवरी 2008 को छजलात पुलिस ने सपा के रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इस दौरान आजम खान गुस्से में सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद आजम और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने का आरोप लगा. पुलिस ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 2008 छजलत मामले में दोषी ठहराया गया था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई और अब स्वार में उपचुनाव हो रहा है.