भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 विधानसभा के शीतकालीन सत्र स्थगित होने के कारण अब इसे अध्यादेश के जरिए कानून के रूप में लागू किया जाएगा।

शीतकालीन सत्र स्थगित
शिवराज चौहान ने कल रात यहां एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सत्र स्थगित होने के कारण धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 समेत जितने भी विधेयक हैं, उनके संबंध में अध्यादेश लाने का अनुमोदन मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी होने के बाद संबंधित कानून राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

मंत्री परिषद् की मंज़ूरी
इसके पहले शनिवार को यहां हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में लवजिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी महत्वपूर्ण मप्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की थी। इसे सोमवार से प्रारंभ होने वाले तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते सत्र स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन और लवजिहाद रोकने के लिए संबंधित विधेयक में सख्त प्रावधान किए हैं। इसके लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्य तरीके से उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।