टीम इंस्टेंटखबर
कोरोना महामारी की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में एस्मा (इसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्ट) लागू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने बकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने अब जरूरी सेवाओं पर एस्मा लगा दिया है।। (एस्मा) यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून जनता के लिए जरूरी सेवाओं के कर्मियों द्वारा हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है।
एमपी में इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत डॉक्टर, नर्स,स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संसाधनों में स्वच्छता कार्य करने वाले जरूरी दवाइयों की बिक्री परिवहन करने वाले, सुरक्षा संबंधी सेवाओं पानी एवं बिजली की आपूर्ति करने वाले एंबुलेंस सेवा प्रदान करने वाले कार्य करने से इंकार नहीं कर सकते।
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