लखनऊ

EWS आरक्षण पर SC का फैसला संविधान की मूल भावना के विपरीत : माले

लखनऊ:
भाकपा (माले) ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को उचित ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताया है। पार्टी ने 3-2 के बहुमत से आये फैसले को वृहत्तर बेंच को भेजने की मांग की है।

राज्य सचिव सुधाकर यादव ने सोमवार को कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक, शैक्षिक व ऐतिहासिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है, न कि आर्थिक आधार पर। भाकपा (माले) ने जब यह आरक्षण लागू किया जा रहा था उस वक्त भी इसका विरोध किया था और आज फिर एक बार हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो आय सीमा आठ हजार वार्षिक तय की गई है, वह भी मनमाना है। दूसरी ओर, संविधान के अनुसार जिन समूहों को आरक्षण का हक है और उन्हें जितना आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें तमाम कारण बताकर कटौती की जा रही है।

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