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राजद्रोह कानून के तहत FIR दर्ज करने से परहेज करें: सुप्रीम कोर्ट

टीम इंस्टेंटखबर
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह कानून के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वो राजद्रोह कानून के तहत FIR दर्ज करने से परहेज करें। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस कानून की समीक्षा सरकार नहीं कर लेती, इस कानून का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया है।

इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार 11 मई को देशद्रोह कानून के मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने कानून पर पुनर्विचार के लिए मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मसौदे में कहा गया है कि देशद्रोह के आरोप में प्राथमिकी तभी दर्ज की जाएगी, जब एसपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसके लिए एक वैध कारण है।

सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था, ”केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक संज्ञेय अपराध को पंजीकृत होने से नहीं रोका जा सकता है, प्रभाव को रोकना सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है और इसलिए, जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए, और उसकी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।”

केंद्र की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जहां तक देशद्रोह के लंबित मामले हैं, प्रत्येक मामले की गंभीरता का पता नहीं है, शायद कोई आतंकी एंगल है या मनी लॉन्ड्रिंग है। अंतत: लंबित मामले न्यायिक मंच के सामने हैं और हमें अदालतों पर भरोसा करने की जरूरत है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश पारित करना सही तरीका नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल को लंबित मामलों पर अदालत के निर्देश की मांग का जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि अदालत एक जनहित याचिका में तीसरे पक्ष के इशारे पर एक संज्ञेय अपराध पर अंतरिम आदेश पारित करना एक बुरी मिसाल कायम करेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह पर कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो विभिन्न सरकारों द्वारा राजनीतिक स्कोर को निपटाने के लिए इसके कथित दुरुपयोग के लिए गहन सार्वजनिक जांच के अधीन है।

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