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मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

सूरत:
मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इसका सुस्थापित सिद्धांत है कि निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए।

बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले दिन उनकी सांसदी चली गई थी। राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए समीक्षा याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आज यानी 7 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट द्वारा फैसला आने के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।

जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं।

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