नई दिल्ली: दिल्ली में हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पांच दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा. दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है.
उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के तौर पर आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पांच दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा. इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा. लेकिन अगर लक्षण हैं तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजा जाएगा.
आदेश में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की टीम होम आइसोलेशन वाले हर व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी. दिल्ली सरकार ने जिस कंपनी को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को फोन पर सलाह देने के लिए आउटसोर्स किया था, उसकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म की जाती हैं.
उप राज्यपाल ने अपने आदेश में लिखा है कि ‘होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के साथ बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के मॉनिटरिंग के चलते भी दिल्ली में कोरोना फैल रहा है. ये भी एक कारण हो सकता है.’ हर मामले के फिजिकल वेरीफिकेशन की अनिवार्य जरूरत महसूस की गई है.
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