नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर गूगल पे को अनधिकृत और असुरक्षित एप्प बताये जाने की ख़बरों पर यूपीआई के पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर एनपीसीआई ने मीडिया को प्रेस रिलीज़ जारी कर इस मामले मामले में विस्तार से स्पष्टीकरण दिया है|


अपने बयान में एनपीसीआई ने लिखा है कि ”हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे उद्धरण देखने को मिले हैं जिनमें बताया गया है कि गूगल पे द्वारा पैसा ट्रांसफर कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्‍योंकि यह एप्‍प अनधिकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनपीसीआई को यूपीआई के पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर (पीएसओ) के रूप में अधिकृत किया है और एनपीसीआई, पीएसओ के रूप में अपनी क्षमता के साथ सभी यूपीआई भागीदारों को अधिकार देता है। हम स्‍पष्‍ट करना चाहेंगे कि गूगल पे को थर्ड पार्टी एप्‍प प्रोवाइडर (टीपीएपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह दूसरों की तरह ही बैंकिंग सहयोगियों के जरिए काम करता है और एनपीसीआई के यूपीआई ढांचे के अंतर्गत परिचालन करता है।

सभी अधिकृत टीपीएपी, एनपीसीआई की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं। किसी भी अधिकृत टीपीएपी के जरिए किये गये सभी ट्रांजेक्‍शंस एनपीसीआई/आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों की निवारण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्णत: सुरक्षित हैं और ग्राहकों इनका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आगे, हम यह भी स्‍पष्‍ट करना चाहेंगे कि सभी अधिकृत टीपीएपी, भारत के सभी लागू नियम-कानूनों का पालन करते हैं। यूपीआई इकोसिस्‍टम पूर्णत: सुरक्षित व संरक्षित है, और हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो इस तरह की किसी भी दुर्भावनापूर्ण खबरों के शिकार न हों। हम यूपीआई ग्राहकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वो अपना ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) और यूपीआई पिन किसी को भी न बताएं।”