दिल्ली:
लोकसभा सदस्यता छीने जाने के चार दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अब बतौर सांसद आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी द्वारा भेजे गए नोटिस में उन्हें 22 अप्रैल तक आधिकारिक बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दिल्ली तुगलक लेन पर 12 नंबर बंगला आवंटित किया गया था।
राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से एक मानहानि के चार साल पुराने केस में दो साल की सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद, कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी ‘जेड’ प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।
हालांकि, लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से ही राहुल गांधी से सरकारी बंगला खाली कराए जाने की आशंका जताई जा रही थी। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद जिस तेजी से स्पीकर ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की, उसे देखते हुए बंगले को लेकर भी कुछ ऐसे ही कदम की पूरी संभावना जताई जा रही थी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसके लिए पहले से पूरी तरह तैयार थे।
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