नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।

दो दिन रहेगा नाईट कर्फ्यू
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

धारा 144 लागू
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।