टीम इंस्टेंटखबर
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. जारी निर्देश के मुताबिक, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इसे सोमवार यानी 27 दिसंबर से लागू कर दिया गया है.

इस बीच, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में रविवार को 290 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए गए. वहीं, एक की वायरस ने जान ले ली. बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोरोनावायरस के 249 नए मामले सामने आए थे.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जो राजधानी के लिए COVID-19 प्रबंधन नीतियां तैयार करता है, उसने पहले जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई नए साल में सम्मेलन न हो. डीडीएमए ने जिलाधिकारियों (डीएम) को नए साल से पहले संभावित COVID​​-19 सुपरस्प्रेडर क्षेत्रों की पहचान करने का भी निर्देश दिया.

बता दें, दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद जुलाई में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) को पास किया था. GRAP के तहत 4 लेवल पर अलर्ट तैयार किये गए हैं. इसके मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक संक्रमण दर 0.5% रहती है, तो दिल्ली में GRAP के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो जाता. इसके 1 प्रतिशत से ज्यादा होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट हो जाता है. वहीं, 2 प्रतिशत से ज्यादा होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से ज्यादा होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.