टीम इंस्टेंटखबर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 आरक्षित व्यक्तियों की अतिरिक्त सूची जारी करने और चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने साफ कहा है विज्ञापित 69000 रिक्तियों के अलावा एक भी अतिरिक्त नियुक्ति नहीं की जा सकती है.

दरअसल, राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था, जिसको लेकर फिर मामला कोर्ट पहुंच गया है.

इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय ने साफ शब्दों में कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69 हजार रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापित पद से अधिक नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ कहा कि यह स्थिति सरकार ने पैदा की है लिहाजा अब सरकार तय करें कि 6800 अभ्यर्थियों के बारे में क्या करना है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के पद का विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई. लेकिन इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में आंदोलन शुरू कर दिया. अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण लागू करने में धांधली की गई है. इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कटऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी की कटऑफ 66.73 फीसदी थी.