टीम इंस्टेंटखबर
मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया है, इसके लिए सरकार अध्यादेश लाई है. अभी ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल दो साल का होता है.
सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के दो महीने बाद आया, जिसमें कहा गया था कि एक्सटेंशन सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मौजूदा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा था. संजय कुमार मिश्रा को पहले ही एक्सटेंशन मिला है, यह एक हफ्ते में खत्म हो रहा है.
हालांकि, नया अध्यादेश आने के बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर मिश्रा को दो साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर एक याचिका पर आया था, जिसमें सरकार के 13 नवंबर, 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल को बढ़ाकर तीन साल का किया गया था.
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