चेन्नै: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तमिलनाडु सरकार ने चार जिलों में 19 जून से 30 जून तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। ये चार जिले चेन्नै, कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरूवल्लूर हैं। ये सभी जिले मेट्रोपोलिटन चेन्नै पुलिस के क्षेत्र में आते हैं। इस दौरान दोनों रविवार को पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा।

लॉकडाउन का नया नाम
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलनीसामी ने इस लॉकडाउन को ‘मैक्सिमाइज रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन’ नाम दिया है। लॉकडाउन में हालांकि किराने की दुकानें, होटल (केवल टेक-अवे) और आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली अन्य दुकानें लॉकडाउन के दौरान सुबह छह से दोपहर दो बजे के बीच खुली रहेंगी। देश में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझावों पर लिया फैसला
पलानीस्वामी ने बताया कि ‘वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर 19 जून से लेकर 30 जून तक कठोर लॉकडाउन लागू रहेगा.। ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा, तिरुवल्लूर नगर पालिका, गुम्मिदीपूंडी, पोन्नेरी और मिंजुर नगर पंचायतों और पूनमल्ली, एक्काडू और चोलावरम पंचायत यूनियनों की सभी पंचायतों में लॉकडाउन लागू रहेगा। अस्पताल, लैब्स, फार्मेसी, एंबुलेंस जैसे जरूरी चीजों का कामकाज चालू रहेगा। किराए वाले ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि आपातकालीन स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

सरकारी आफिसों में 33 फीसदी स्टाफ काम करेगा
राज्य और केंद्रीय दफ्तरों में 33 फीसदी स्टाफ काम करेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे कि सचिवालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पुलिस, रेवेन्यू तथा आपदा प्रबंधन विभाग, बिजली, जल आपूर्ति जैसे विभाग पर्याप्त कर्मचारियों के साथ काम करते रहेंगे। इसके अलावा बैंकों को 29 और 30 जून को 33 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि एटीएम पहले की ही तरह काम करते रहेंगे।