टीम इंस्टेंटखबर
उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. लेकिन इस मामले में कोई फैसला नहीं हो सका है. फिलहाल इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख तय नहीं की है.

इधर श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है और इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट में जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश किए गए. जानकारी के मुताबिक कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने दीवानी अदालत में 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्वके कागजात पेश किए हैं और इसमें ईदगाह भी शामिल है.

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए पत्र को रिजर्व रखा है और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में आज 13.37 एकड़ जमीन के दस्तावेज पेश किए हैं. जिसका मालिकाना हक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है. इसमें खसरा खतौनी और नगर निगम के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई मथुरा कोर्ट में 19 मई को हुई थी और कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी. तब कोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में होगी. जबकि इससे पहले सिविल कोर्ट ने इसको लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मथुरा की जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. असल में इस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इस मामले की सुनवाई चार महीने के भीतर की जाए और सभी मामलों को सुनकर इस पर अंतिम फैसला किया जाए.

उधर अन्य पक्षों द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार करने का आदेश को लेकर कार्ट से प्रति मांगी गई. इस मामले में अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि पुनरीक्षण स्वीकार होने के बाद अन्य पक्षों द्वारा आदेश की प्रति न्यायालय से मांगी गई है, जिसे न्यायालय ने उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.