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वैवाहिक बलात्कार तलाक का ठोस आधार है: केरल हाईकोर्ट

टीम इंस्टेंटखबर
केरल हाई कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक लेने का एक ठोस आधार बताया है। एक पति द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में मैरिटल रेप के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तलाक का ठोस आधार हो सकता है।

वेबसाइट लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक़ और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की एक खंडपीठ ने कहा कि पत्नी की स्वायत्तता की अवहेलना करने वाले पति का अवैध स्वभाव वैवाहिक बलात्कार है, हालांकि इस तरह के आचरण को दंडित नहीं किया जा सकता है, यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि यह वास्तव में, कानूनी बंधन की कैद में पीड़ित न होने को प्राथमिकता देने के लिए कानून के शिकंजे में एक महिला के संघर्ष की कहानी को दिखाता है। धन और संभोग के लिए एक पति की अतृप्त इच्छा ने एक महिला को संकट में डाल दिया।

पीठ ने आगे कहा कि तलाक प्राप्त करने की हताशा में, उसने अपने सभी आर्थिक दावों को पूरी तरह से त्याग दिया। तलाक के लिए उसका रोना न्याय के मंदिर में एक दशक (12 वर्ष) से ​​अधिक समय तक रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक महिला लगभग 12 साल तक अपने पति के बुरे बर्ताव के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही।

अदालत ने आगे कहा कि वैवाहिक बलात्कार तब होता है जब पति यह मानने लगता है कि पत्नी उसके शरीर की देन है। कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसी धारणा है जिसका आधुनिक सामाजिक न्यायशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पति अपनी पत्नी पर उसके शरीर या उसकी व्यक्तिगत स्थिति के संबंध में श्रेष्ठ अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।

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