टीम इंस्टेंटखबर
महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA ) की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश पी. आर. सित्रे के सामने पेश हुईं।

भगवा वस्त्र पहने प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज अदालत कक्ष में पैदल चलकर आयी और न्यायाधीश से कहा कि उनका मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसलिए वह रोज़ाना अदालत आ पाने में असमर्थ हैं। इससे पहले वह व्हीलचेयर पर अदालत में आई थीं और अदालत से अनुरोध किया था कि उनकी तबियत खराब है इसलिए उन्हें उसे दैनिक आधार पर अदालत में उपस्थित होने से छूट दी जाये ।

इस संबंध में पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्था जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) की कानूनी सहायता समिति के प्रमुख गुलजार आजमी ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत से लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत की गयी थी. अदालत ने साध्वी के वकीलों को निर्देश दिया था कि वे आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहें.

गुलजार आज़मी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया था। मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को बम विस्फोट पीड़ितों द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने बम विस्फोट पीड़ितों की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एनआईए को नोटिस जारी किया.

हाल के दिनों में गवाहों के मुकरने पर गुलजार आज़मी ने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत गवाहों को अपने पहले के बयानों से पलटने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि आरोपी को इसका फायदा मिल सके.

उन्होंने कहा कि इस मामले में एटीएस पुलिस अधिकारियों की गवाही का बहुत महत्व होगा क्योंकि एक तरफ आरोपियों के करीबी दोस्त और रिश्तेदार पहले के बयानों से पलट रहे हैं और एनआईए भी इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है ।

गौरतलब है कि मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहीकर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर धर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ दर मुक़दमे में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है. अब तक 208 गवाहों की गवाही दर्ज की की जा चुकी है और अदालती कार्यवाही रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है।

वहीँ प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, ह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं।