लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लखनऊ समेत सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करे. कोर्ट ने कहा है कि खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. कोरोना मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.
संविदा पर स्टाफ की हो तैनाती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किया जाए. हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल तय की है और सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी. कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों.
कोरोना कर्फ्यू छोटा क़दम
कोर्ट ने कहा नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं. यह नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित है. कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए.
आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या मतलब
कोर्ट ने कहा दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए. कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा सुविधाएं ले सकेंगे और अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी. विकास व्यक्तियों के लिए है, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा.
विराट कोहली को अपने स्ट्राइक रेट के चलते कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।…
मोबाइल भुगतान फर्म पेटीएम के लिए एक बड़ा झटका, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भावेश…
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों…
बभनी, सोनभद्ररोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और पर्यावरण की रक्षा जैसे जनता के जीवन…
उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024…
मृतको में एक ही परिवार की दो सगी बहने, परिजनो में मचा कोहरामएसडीएम-सीओ समेत पुलिस…