नई दिल्ली। अनलॉक-1 को लेकर सरकार ने रेस्टोरेंट, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बता दें कि सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है। अनलॉक-1 में आठ जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स को खोलने की छूट दी गई है। लेकिन खास ऐहतियात का पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूना है। मॉल, रेस्टोरेंट जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मॉस्क पहनना जरूरी है। अनलॉक-1 से तीन दिन पहले गृह मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा। मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर घेरे का चिह्न बनाया जाएगा और लोगों को उसी गोले में ही खड़ा होना होगा।
10 प्वाइंट में जानें सरकार की नई गाइड लाइन के बारे में…
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