नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब साढ़े तीन साल से जेल में बंद लालू प्रसाद बेल बॉण्ड की औपचारिकता पूरी करने के बाद जेल से बाहर होंगे। शनिवार को न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। लालू को एक लाख का मुचलका और दस लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। लालू प्रसाद को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिलने से पहले चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
अदालत ने लगाई कई शर्तें
अदालत ने जमानत के दौरान देश के बाहर नहीं जाने, घर का पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने की हिदायत दी है। देश से बाहर पर पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। इसके पहले लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश की कि लालू प्रसाद ने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
दो मामलों में मिली है सजा
गौरतलब है कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई है।
एक बालिका की हालत गंभीर, मेडिकल कालेज रेफरबाबा अहमद शाह की मजार पर गुरूवार से…
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण माहौल…
लखनऊ ।उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फरेंसिक साइन्स लखनऊ ने आज संस्थान को और अधिक…
(आलेख : शमसुल इस्लाम) भारत में राष्ट्रविरोधी, अमानवीय एवं धार्मिक रूप से कट्टर नागरिकता संशोधन…
लखनऊ।डाबर की ओर से इंस्टेन्ट एनर्जी ड्रिंक डाबर ग्लुकोज़ ने युवाओं में खेल प्रतिभा को…
आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र लखनऊ:…