टीम इंस्टेंटखबर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट और एक महिला सिपाही से दुर्व्यवहार के मामले ज़मानत पर बाहर आये गुजरात में कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी को अब महेसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनको तीन महीने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ-साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जिग्नेश मेवानी के साथ-साथ NCP नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी तीन महीने की सजा सुनाई गई है. कुल 12 लोगों को सजा हुई है. यह मामला बिना इजाजत रैली करने का है.

जिस मामले में जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल और सुबोध परमार को सजा सुनाई गई है वह करीब पांच साल पुराना है. इन्होंने साल 2017 में आजादी कूच रैली की थी. आरोप लगा कि ये रैली बिना इजाजत की गई थी. अब इसी मामले में महेसाणा कोर्ट ने इनको दोषी पाया है.

विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी की नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली करके सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. ऊना में दलितों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद 12 जुलाई 2017 को ‘आजादू कूच’ नाम से मेहसाणा के पास बनासकांठा में आंदोलन किया गया था.