नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण विमान नियामक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने आज सभी प्रकार के कॉमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. यह आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश के तहत भारत से दूसरे देशों को जाने वाली कॉमर्शियल फ्लाइट्स पर ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से आने वाले कॉमर्शियल फ्लाइट्स पर भी रोक लगी है.
इस साल कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से ही कॉमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रतिबंधित हैं. हालांकि उस समय घरेलू उड़ानों को भी प्रतिबंधित किया गया था जिसे 25 मई से फिर से शुरू कर दिया गया था.
डीजीसीए ने जो आदेश जारी किया है, उसके तहत यह इंटरनेशनल ऑल-कार्गो ऑपरेशंस पर नहीं लागू होगा. इसके अलावा कुछ खास उड़ानों के लिए डीजीसीए ने विशेष मंजूरी दी गई है, वे भी जारी रहेंगी. जैसे कि वंदे भारत मिशन के तहत हवाई सेवाएं जारी रहेंगी. डीजीसीए के आदेश के मुताबिक कुछ इंटरनेशनल शेड्यूल्ड प्लाइट्स को चुनिंदा मार्गों पर मंजूरी दी जा सकती है.
इस समय घरेलू उड़ानों की बात करें तो कोरोना से पहले के समय के मुकाबले एयर कैरियर्स अपनी फुल कैपेसिटी की 70 फीसदी पर ऑपरेट हो रही हैं. कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और सभी फ्लाइट्स भी बंद हो गई थी. घरेलू उड़ानों के लिए 25 मई से मंजूरी मिली लेकिन कोरोना से पहले के समय में उड़ानों की 33 फीसदी के बराबर. इसके बाद 26 जून को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यह सीमा बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया. इसके बाद इसे पिछले महीने बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया.
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