उत्तर प्रदेश

Gyanvapi mosque matter: अब सभी आठ मामलों की होगी सामूहिक रूप से सुनवाई

वाराणसी:
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी. वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को सभी मामलों को क्लब करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी आठ मामलों की सामूहिक रूप से सुनवाई की जाएगी। अब एक ही कोर्ट में ज्ञानवापी केस से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने, परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग, अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार समेत अन्य याचिकाएं मस्जिद परिसर, एक साथ सुनी जाएगी।

गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी. जिस पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी. ज्ञानवापी व आदि विश्वेश्वर मामले के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को 19 मई को वाराणसी की जिला अदालत में आदेश देने के अनुरोध वाली याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण। लेकिन उसी दिन ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते आपत्ति दर्ज नहीं हो सकी.

ज्ञात हो कि वाराणसी की जिला अदालत ने 16 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया था. ज्ञात हो कि अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की थी.

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