दिल्ली:
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। इस बीच गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस गीता गोपी ने राहुल की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इससे पहले सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। बुधवार को राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत में अर्जी दायर कर मामले की तत्काल सुनवाई की अपील करते हुए 29 अप्रैल को तारीख तय करने की मांग की.
राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी का कहना है कि निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस गीता गोपी की अदालत में ही होती है. लेकिन बुधवार को उन्होंने यह कहते हुए मामले से किनारा कर लिया कि ”मेरे सामने नहीं.” चंपानेरी ने कहा कि ऐसी स्थिति के बाद मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा और वह मामले की सुनवाई के लिए एकल पीठ का फैसला करेंगे।
राहुल गांधी की याचिका में कहा गया है कि सूरत की अदालत के असंगत फैसले से उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है, जिसमें उनकी लोकसभा सदस्यता का नुकसान भी शामिल है, और इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. इसे लेकर गुजरात के एक बीजेपी विधायक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था, जिसमें पिछले महीने सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई।
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