नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कोरोनावायरस महामारी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव, आम चुनाव और उपचुनाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए। अपने नए दिशानिर्देशों में आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही, लोगों को चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान फेस मास्क पहनना होगा।

चुनाव आयोग अपने माता-पिता के साथ पोलिंग बूथ तक जाने वाले बच्चों को फेशियल पीपीई किट के साथ-साथ मतदाताओं को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र प्रदान करेगा।

हॉल के प्रवेश द्वार पर, चुनाव के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर में सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प उन मतदाताओं के लिए बढ़ा दिया गया है जिन्हें विकलांग व्यक्तियों ’के रूप में चिह्नित किया गया है, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग और जो कोविड-19 सकारात्मक / संभवतः संक्रमित हैं।

गाइडलाइन में कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा (डाक से मतदान) का विकल्प उपलब्ध होगा।