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18 अक्टूबर तक किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, LG ने दिया अधिकार

टीम इंस्टेंटख़बर

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।’

बता दें कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश हैं।

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