टीम इंस्टेंटखबर
गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत पर दर्ज कराए गए मानहानि केस में सुनवाई के दौरान पेशी से उन्हें पर्मानेंट छूट देने की याचिका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ख़ारिज कर दी, साथ ही अभिनेत्री को पेशी में हमेशा के लिए छूट मांगने पर फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री अपने प्रोफेशनल असाइंमेंट्स के कारण व्यस्त हो सकती हैं, लेकिन वह यह नहीं भूल सकतीं कि वह इस केस में एक आरोपी भी हैं.

ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंगना रनौत केवल दो बार ही इस मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं. एक बार तब जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था और दूसरा तब जब कंगना ने मजिस्ट्रेस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था.

एक अंग्रेजी अख़बार ने अपनी एक रिपोर्ट में एक न्यूज पोर्टल के हवाले से लिखा है कि मजिस्ट्रेट आरआर खान ने यह पाया कि कंगना इस मामले की सुनवाई में पेश नहीं हुईं और अपने तरीके से इस ट्रायल को प्रभावित कर रही हैं.

कंगना की सुनवाई से पर्मानेंट छूट वाली याचिका को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंगना को कानून की स्थापित प्रक्रिया और अपने जमानत बांड के नियम और शर्तों का पालन करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि वह एक सेलिब्रिटी हैं और उनके प्रोफेशनल असाइंमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं भूल सकतीं कि वह इस मामले में एक आरोपी हैं.