नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ते से लॉकडाउन की डरावनी आहट सुनाई देने लगी है| गुजरात सरकार ने 17 मार्च से 31 मार्च के बीच चार महानगरों-अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। इन चार महानगरों में 16 मार्च तक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे प्री-नाइट कर्फ्यू रहेगा। गुजरात में बीते 24 घंटे में कुल 890 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

महाराष्ट्र में फिर से कड़े प्रतिबन्ध
वहीँ महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की तादाद 23 लाख के पार होने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संकट को नियंत्रित करने के लिए टोटल लॉकडाउन के बजाय “50 प्रतिशत का सख्त प्रतिबंध” लागू किया गया है। बता दें कि राज्य में वायरस के प्रकोप के एक साल बाद एक बार फिर व्यापार, व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों आदि पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।

मानदंड के उल्लंघन पर मिलेगी सजा
नए निर्देशों के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, और मल्टीप्लेक्स को केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी, शॉपिंग मॉल कड़े कोविड प्रोटोकॉल को लागू करेंगे, और सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह सभी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम के साथ 50 प्रतिशत स्टाफ मानदंडों का पालन करेंगे, और उपलब्ध स्थानों के आधार पर सभी पूजा स्थलों में प्रवेश को सख्ती से विनियमित किया जाएगा। मानदंड के उल्लंघन पर दंडित भी किया जाएगा।