नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद चल रहे सिनेमा हॉल को सरकार ने कुछ निर्देशों के अनुपालन के साथ मल्टीप्लेक्सेज और सिनेमाहॉल्स के लोगों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है. हालांकि सरकार ने 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में ही 50 फीसदी सीटों के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है. इन गाइडलाइन को न सिर्फ थिएटर वाले बल्कि दर्शकों को भी उनका पालन करना.

थिएटर्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस

  • महज 50% सीटों के लिए ही बुकिंग होगी.
  • दो लोगों के बीच की एक सीट खाली रहेगी और उस सीट पर मार्क लगाना आवश्यक होगा ताकि इस पर कोई बैठ ना सके.
  • मूवी शुरू होने से पहले और बाद में और इंटरवल से पहले और बाद में कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट का प्रोग्राम दिखाना जरूरी होगा.
  • सिनेमा हॉल के अंदर कोई डिलीवरी नहीं होगी और बाहर से पैक्ड फूड ही मिलेगा.
  • मूवी खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज किया जाएगा.
  • हाल के बाहर फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 6-6 फीट की दूरी पर निशान बनाए जाएंगे.
  • मल्टीप्लेक्सेस और हॉल्स में जगह-जगह पर लोगों को संक्रमण से बचने के तरीके बताने की व्यवस्था करनी होगी.
  • एंट्री-एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.

दर्शकों के लिए खास निर्देश

  • एंट्री के समय कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए अपना कांटेक्ट नंबर देना होगा.
  • मास्क लगाना होगा.
  • जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, उन्हीं को ही इंट्री मिलेगी.
  • कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना आवश्यक है, अन्यथा सख्ती से कार्रवाई हो सकती है.