टीम इंस्टेंटखबर
CBI कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक इनकम के मामले में चार वर्शन की क़ैद और 50 लाख जुर्माने की सजा का एलान किया है. इसके साथ ही हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में उनकी चार प्रॉपर्टीज को भी ज़ब्त करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला को पांच लाख रूपये सीबीआई को देने का आदेश भी दिया है जिसके पूरा न होने पर सजा को और 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है.

26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पह रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति कमाई. सीबीआई के मुताबिक, उनके पास 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति ऐसी थी, जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था. इस मामले में सजा पर कल कोर्ट में बहस हुई थी जिसमें सीबीआई ने ज़्यादा से ज़्यादा सजा की अपील की थी वहीँ चौटाला के वकीन ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए सीबीआई का विरोध किया था. वहीँ सीबीआई के वकील ने भ्रष्टाचार को एक कैंसर बताते हुए कहा था कि कड़ी सजा से समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सही सन्देश जायेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया जिस पर अदालत ने हाई कोर्ट जाने को कहा इसके साथ ही अदालत के आदेश के बाद कोर्ट रूम से ही ओमप्रकाश चौटाला को हिरासत में ले लिया गया.

दरअसल चौटाला के खिलाफ PMLA के तहत ED ने जांच शुरू की थी. ED के मुताबिक पद पर रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आय से अधिक कमाई का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया. ED ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी. उनके खिलाफ आरोप जनवरी 2021 में तय किए गए थे.