दिल्ली:
गुजरात की भाजपा सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (UCC ) को लागू कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट बैठक में गुजरात सरकार इस संबंध में प्रस्ताव ला सकती है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की तर्ज पर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति बनाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इस संबंध में गृह राज्य मंत्री दोपहर में कैबिनेट के बाद आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। इसके मुताबिक, इसमें जाति, धर्म, महिला और पुरुष सभी को अलग रखा जाता है, सभी के लिए एक समान कानून एक ही है।
लैंगिक समानता के कारण यूनिफार्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। UCC का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे।
सरल शब्दों में कहा जाए तो देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक कानून होगा, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता (UCC) जिस राज्य में लागू की जाएगी, उस राज्य में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।
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