दिल्ली:
बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत में भेज दिया है और निर्देश दिया है कि इस मामले में नए सिरे से सुनवाई कर फैसला सुनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया है।

बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 20 दिसंबर 2021 को कैलाश विजयवर्गीय, जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ बेहाला महिला थाने और भवानीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक महिला ने कैलाश विजयवर्गीय के अपार्टमेंट में गैंग रेप करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा था जबकि निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था।

इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद विजयवर्गीय व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए मामले को फिर से निचली अदालत में नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया है.