तेहरान : आस्ट्रिया के संविधान न्यायालय ने, इस देश मे हिजाब पर प्रतिबंध को गैर क़ानूनी घोषित कर दिया। शुक्रवार की शाम अदालत ने अपने एक फैसले में, स्कूलों में स्कार्फ पर लगे प्रतिबंध को संविधान के खिलाफ बताते हुए उसे निरस्त कर दिया। सन 2019 से इस कानून को आस्ट्रिया में लागू कर दिया गया था।

अब आस्ट्रिया की संविधान अदालत ने कहा है कि स्कार्फ पर प्रतिबंध का क़ानून, देश की धर्म निरपेक्षता की विचारधारा से विरोधाभास रखता है और इससे नागरिकों में समानता का उल्लंघन होता है। आस्ट्रिया की संविधान अदालत के आदेश के अनुसार इस देश के चांसलर को तत्काल रूप से इस कानून को निरस्त करने की घोषणा करना होगी।

याद रहे आस्ट्रिया में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध विवादस्पद कानून ओवीपी एफपीओ सरकार में पारित हुआ था कि इस देश में इस्लाम विरोधी धड़ों की कोशिश की थी कि यह कानून काले और फिर युनिवर्सिटियों और सरकारी विभागों में भी लागू करा दिया जाए।

इस कानून के पारित होने के बाद शिया समुदाय की अगुवाई में आस्ट्रिया के मुसलमानों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अन्ततः संविधान न्यायलय में मुक़द्दमा दायर कर दिया। उनका संघर्ष रंग लाया और आस्ट्रिया की संविधान अदालत ने शुक्रवार को फैसला देकर हिजाब पर प्रतिबंध के कानून को निरस्त कर दिया इस तरह से अब आस्ट्रिया में मुसलमान छात्राएं स्कार्फ के साथ स्कूल जा सकेंगीं। यूरोप के बहुत से देशों में स्कार्फ पर प्रतिबंध है।