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समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया है लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर नहीं दी गई और यह भी नहीं बताया गया कि नाहिद हसन को क्यों टिकट दिया गया है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे-सीधे अवहेलना है.

याचिका में कहा गया है कि नाहिद हसन दो बार विधायक रह चुके हैं शामली पुलिस ने नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है नाहिद हसन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इसमें क्या राणा से हिंदुओं के पलायन का मामला भी दर्ज हैं.